टॉप-अप पॉलिसी किसी वर्तमान हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो आपने लिया हुआ है, उसके साथ मिलकर बेहतर काम करता है.
जब आप अस्पताल में एडमिट होने का प्लान बना रहे हैं तो एडवांस क्लेम की सूचना देनी होगी. इमरजेंसी में टीपीए या बीमा कंपनी को तुरंत सूचना दी जानी होगी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को योजना में पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है.